Tuesday 23 February 2021

जज धर्मेंद्र राणा ने न्याय का लट्ठ गाड दिया। दिशा को देशद्रोही बताने वाले कमिश्नर,IPS की खुल गई पोल। सत्ता के लठैत IPS ने खाकी को खाक में मिलाया।

                   जज धर्मेंद्र राणा
                 कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव

जज धर्मेंद्र राणा ने न्याय का लट्ठ गाड दिया। 
कमिश्नर थारी शर्म कड़े हैं।
देशद्रोही बताने के थारे सबूत कड़े है।
कमिश्नर,आईपीएस माफी कब मांगोगे।

इंद्र वशिष्ठ
अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली दिशा रवि को जमानत देकर दुनिया के सामने दिल्ली पुलिस का पर्दाफाश कर दिया। 
जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा को देशद्रोही बताने के पुलिस के दावे की धज्जियां उड़ा दी। 
जज ने अपने आदेश में कहा कि टूल किट में  देशद्रोह जैसी कहीं कोई बात ही नहीं है।

अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज धर्मेंद्र राणा के आदेश के मुख्य अंश।
टूलकिट की सामग्री में कहीं देशद्रोह नहीं है।
26 जनवरी की हिंसा के मामले में गिरफ्तार लोगों से पुष्टि नहीं है। सरकार से असहमति रखना अपराध नहीं है। शांतनु के 26 जनवरी को दिल्ली आने में बुराई नहीं है।
विचारों में मतभेद, असहमति, विचारों में भिन्नता और यहां तक कि घोर आपत्ति राज्य की नीतियों में वस्तुनिष्ठता लाने के पहचाने हुए और विधिक उपकरण हैं।
मुखर जनता मजबूत लोकतंत्र का संकेत-
एक उदासीन और बेहद विनम्र जनता के मुकाबले जागरूक और मुखर जनता एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का संकेत है।
भारत की पांच हजार साल पुरानी सभ्यता कभी भी अलग अलग विचारों की विरोधी नहीं रही।ऋग्वेद में एक श्लोक में भी लिखा गया है कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे,उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों।
 मौखिक दावे-
सिर्फ मौखिक दावे के अलावा मेरे संज्ञान में ऐसा कोई सबूत नहीं लाया गया जो इस दावे की तस्दीक करता हो कि आरोपी या उनके सह साजिशकर्ता की साजिश के बाद किसी भी भारतीय दूतावास में किसी तरह की कोई हिंसा हुई है।

खालिस्तानियों से संपर्क का सबूत नहीं-
जज ने कहा कि दिशा रवि का पीजेएफ़ के खालिस्तानी समर्थक कार्यकर्ताओं से संबंध के भी कोई सबूत नहीं हैं। इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले कि 26 जनवरी को हुई हिंसा का संबंध दिशा रवि या पीजेएफ से है
जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा को एक लाख के पर्सनल बॉन्ड पर ज़मानत दी। उन्होंने कहा, "रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो ज़मानत के नियम तोडे़गी, इसका भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है।"
जज ने कहा कि तथाकथित 'टूलकिट' से पता चलता है कि इससे किसी भी तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं की गई।

नागरिक सरकार की अंतरात्मा के रखवाले-
किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार की अंतरात्‍मा के रखवाले होते हैं और उन्‍हें केवल इस वजह से जेल में नहीं डाला जा सकता कि वे सरकारी नीतियों से असहमति जताते हैं। सरकार के चोट खाए गुमान को मदद के लिए राजद्रोह नहीं लगाया जा सकता। एक जागरूक और मुखर नागरिक समाज एक स्‍वस्‍थ्‍य और जीवंत लोकतंत्र की निशानी है।

'26 जनवरी की हिंसा से दिशा के जुड़ाव के सबूत नहीं'
जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, "मेरे सामने इस बात का लेशमात्र सबूत भी नहीं पेश किया गया है कि 26 जनवरी 2021 को हुई हिंसा करने वालों का पीजेएफ या आरोपी से कोई जुड़ाव हो" कोर्ट ने कहा कि 'ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह लगता हो कि दिशा किसी अलगाववादी विचार को मानने वाली हैं। अभियोजन पक्ष यह नहीं बता सका कि दिशा रवि ने कैसे अलगाववादी तत्वों को ग्‍लोबल ऑडियंस दी।'
वॉट्सऐप ग्रुप बनाना या टूलकिट का एडिटर होना अपराध नहीं है-
अदालत ने कहा, "वॉट्सऐप ग्रुप बनाना या किसी अहान‍िकारक टूलकिट का एडिटर होना अपराध नहीं है। इसके अलावा उस टूलकिट या पीजेएफ के साथ लिंक आपत्तिजनक नहीं पाया गया है, ऐसे में उन्‍हें टूलकिट और पीजेएफ से लिंक करने वाला सबूत मिटाने के लिए वॉट्सऐप चैट डिलीट करना बेमायने हो जाता है।" कोर्ट ने कहा, "उसकी (दिशा) पहचान छिपाने की कोशिश और कुछ नहीं, केवल बेवजह के विवादों से बचने की कवायद मालूम होती है।"
'महज आरोपों के आधार पर जमानत से इनकार नहीं'
सामान्‍य आरोप के आधार पर दिशा की स्‍वतंत्रता पर और कोई बंदिश लगाना न तो तार्किक है और न ही कानूनी।
जमानत न देने की कोई वजह मौजूद नहीं'
कम और अधूरे सबूत उपलब्‍ध कराए जाने के आधार पर मुझे नहीं लगता है कि एक 22 साल की लड़की जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और जिसकी जड़ें समाज में गहरी हैं, को 'जमानत' के सामान्‍य नियम से दूर रखूं और उसे जेल भेज दूं।
अलग-अलग मतों को उचित सम्मान-
जज धर्मेंद्र राणा ने अपने आदेश मेंं कहा कि भारत के गणतंत्र के संस्थापकों ने भी अलग अलग मतों को उचित सम्मान दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना।
 भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में असहमति के अधिकार को मजबूती के साथ जोड़ा गया है। मेरे सुचिंतित विचार मेंं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में दुनिया भर के श्रोताओं को आकर्षित करने का अधिकार है। संचार पर कोई भौगोलिक बंदिश नहीं है। हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार बनता है कि वह देश के बाहर श्रोताओं तक पहुंचने के लिए संचार को प्रेषित करने और ग्रहण करने के श्रेष्ठ माध्यमों का इस्तेमाल करे। बशर्ते वह कानून के दायरे में हो।
न्याय की उम्मीद जगाई -
आज के माहौल मेंं जब न्यायाधीशों की भूमिका/आचरण पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे मेंं जज धर्मेंद्र राणा ने अपने कर्तव्य का निडरता से पालन कर लोगों में न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा जगाया है। 
आवाज उठाना देशद्रोह तो जेल ठीक-
दिशा ने अदालत में कहा कि किसानों के प्रदर्शन को वैश्विक स्तर पर उठाना राजद्रोह है तो मैं जेल में ही ठीक हूं। दिशा के वकील ने कहा कि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा टूलकिट 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है।
पुलिस ने कहा कि टूलकिट का मंसूबा भारत को बदनाम करना और अशांति पैदा करना था।

कमिश्नर,आईपीएस ने वर्दी को शर्मसार किया-
इस मामले से पता चलता है कि सत्ता के इशारे पर आईपीएस अफसर किस स्तर तक जा सकते हैं।  पर्यावरण/जलवायु कार्यकर्ता 21 साल की दिशा को देशद्रोह के मामले में फंसा देने से पता चलता है कि किसी को भी देशद्रोह के मामले में फंसा देना निरंकुश पुलिस के लिए कितना आसान हो गया है। दिशा मामले में पुलिस का भांडा फूटने से पता चलता है कि आईपीएस अफसरों ने खाकी वर्दी को खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
आईपीएस जेल जाएंंगे तो अक्ल ठिकाने आएगी-
वैसे होना तो यह चाहिए कि अदालतों को बेकसूरों को फंसाने वाले अफसरों को जेल भेजना चाहिए।अदालत जब तक अफसरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस बेकसूरों को ऐसे ही फंसाती रहेगी।
आईपीएस अफसरों ने ही मीडिया में दिशा को देशद्रोही साबित/घोषित किया।
अदालत को इन आईपीएस अफसरों को ही तलब कर दिशा पर लगाए आरोप अदालत में साबित करने का आदेश देना चाहिए। 
कमिश्नर माफी मांगना कब सीखोगे-
पुलिस कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव और आईपीएस अफसरों मेंं अगर जरा भी शर्म बची है तो उन्हें दिशा से ही नहीं पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जलवायु/ पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट को ट्वीट करने के बाद ही एफआईआर दर्ज करके इस मामले का खुद ही अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। पुलिस की इस हरकत ने विदेश में भारत की छवि खराब कर दी।

             स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन 

टूलकिट मामले में वरिष्ठ आईपीएस अफसरों ने जो बयान दिए वह हूबहू पेश हैंं।

टूलकिट एफआइआर दर्ज-
अपराध शाखा के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने टूल किट मामले में 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज कर मीडिया को यह जानकारी साझा की थी कि पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान टूलकिट नाम का एक दस्तावेज पाया। खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा इसकी आथरशिप दिखाई गई।

एक्शन प्लान-
टूलकिट में एक्शन प्लान दिया गया था। जिसके अनुसार 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है। 23 जनवरी को ट्वीट स्ट्रोम करना है और 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन करना है। जिसके तहत या तो किसान आंदोलन /मार्च में शामिल होना है या देखना कि कैसे यह दिल्ली में प्रवेश करता है और कैसे वापस बार्डर पर जाता है।
इस टूलकिट के माध्यम से लोगों को यह एक्शन प्लान बताया गया था।
 स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट को देखें तो आपको मालूम होगा कि ये कॉपीकेट एक्जीक्यूशन( हूबहू) था। जिस तरह का प्लान इस दस्तावेज में है। उस तरह की गतिविधियां ग्राउंड पर भी दिखाई देती हैं। इस लिए टूलकिट बनाने वाले आथर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
देशद्रोह- 
सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध छेड़ना, सामाजिक ,धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों में माहौल को बिगाड़ना  इनका मकसद था।
पुलिस ने देशद्रोह, असंतोष फैलाने और साजिश का मामला दर्ज किया था। जिसकी जांच साइबर सेल को सौंपी गई।

           संयुक्त पुलिस आयुक्त प्रेमनाथ

दिशा रवि गिरफ्तार-
पुलिस ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि दिशा को उसके डिवाइस में मिले इंक्रीमेटिंग साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
साइबर सेल के संयुक्त पुलिस आयुक्त प्रेमनाथ ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया को बताया कि दिशा और शांतनु ने टूलकिट बनाया था।पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसमें निकिता जैकब,शांतनु समेत अनेक लोग शामिल हुए थे। जिसमें तय किया गया था कि किसान आंदोलन/ कैंपेन को बड़ा कैसे करना है। खालिस्तान समर्थक एम ओ धालीवाल का मकसद किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए। पीजेएफ का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना था यहां तक कि किसान की मौत को गोली से हुई मौत बताना था।
दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को यह टूलकिट भेजा था जिसे ग्रेटा ने ट्वीट किया।
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि 27 नवंबर 2020 से यह आंदोलन चल रहा है। चार फरवरी को टूलकिट का पता चला। जिससे 26 जनवरी के पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना।23 जनवरी को ट्वीट स्ट्रोम शुरु करना।26 जनवरी को फिजिकल एक्शन करना था। 
भारत की सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लेखित है।

तथ्यों के आधार पर एफआईआर-
संयुक्त पुलिस आयुक्त  प्रेमनाथ ने बताया कि इस टूलकिट में दिए गए समयबद्ध एक्शन प्वाइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिपेक्ष्य मेंं देखा गया तो यह बात प्रत्यक्ष रुप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हूबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्यों को  मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 
साइबर सेल ने टूलकिट के स्क्रीन शॉट की जांच की जिसमें पर्याप्त जानकारी मिलते ही टूलकिट की एडीटर निकिता जैकब के यहां तलाशी ली गई और दो लैपटॉप जब्त किए। जांच मेंं पाया कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पीजेएफ के एम ओ धालीवाल ने कनाडा की अपनी सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता से संपर्क किया। मकसद था रिपब्लिक डे के दिन को ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना।उसके पहले और बाद में डिजिटल स्ट्राइक और ट्विटर स्ट्रोम करना। निकिता के घर की तलाशी में  मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस महाराष्ट्र के बीड में शांतनु और बेगलुरु में दिशा के घर गई।

कमिश्नर की भूमिका-
16 फरवरी को पुलिस कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव ने कहा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप की गई है।
कमिश्नर ने 27 जनवरी को बताया था कि किसानों के आंदोलन और मंच पर आतंकियों  (मिलटेंट एलिमेंट्स) का कब्जा हो गया था। 
लेकिन कमिश्नर ने आज तक भी यह नहीं बताया कि कौन कौन से आतंकवादी वहां थे और उन्होंने उसी समय आतंकियों को पकड़ा क्यों नहीं? 
कमिश्नर को नेताओं की तरह बयान बाजी करने की बजाए आतंकियों को पकड़ कर अपनी बात साबित करनी चाहिए।

पत्रकार की गिरफ्तारी-
पुलिस और भाजपा की किसान आंदोलन को दबाने/कुचलने की कोशिश की पोल खोलने वाले पत्रकार मनदीप पूनिया को गिरफ्तार कर सत्ता के लठैत बने पुलिस कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव और आईपीएस अफसरों ने खाकी वर्दी को खाक में मिला दिया। पुलिस ने मनदीप पर सिपाही राजकुमार पर हमला करने का आरोप लगाया हैं। पूनिया ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत में उसे पीटा और कपड़े उतरवाकर पंखा चला कर अत्याचार किए।  पूनिया के आरोप की जांच तक न कराने से पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर.सवालिया निशान लगा है। 

दिल्ली दंगों में भी पोल खुली-
पिछले साल दंगों में हुई  हत्या के तीन आरोपियों जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को पिछले हफ्ते अदालत ने जमानत दे दी।अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य या फरेंसिक साक्ष्य नहीं है।
दंगों की जांच पर शुरु से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पुलिस दावा करती रही कि पूरे साक्ष्यों के आधार पर ही गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब इस मामले ने पुलिस के दावे की पोल  खोल दी। 


Monday 22 February 2021

ACP, SHO और ASI निलंबित। SHO,ASI ने बुजुर्ग को गैरकानूनी हिरासत में रखा। बलात्कार का आरोपी ACP रिटायरमेंट से पहले निलंबित। 'दिल की पुलिस की करतूतें'


                 एसीपी रमेश दहिया

दिल्ली पुलिस का ACP, SHO और ASI निलंबित।
ACP पर बलात्कार का आरोप।
SHO,ASI ने बुजुर्ग को अवैध रुप से बधंक बनाया। 
अदालत में SHO का झूठ पकड़ा गया।
"दिल की पुलिस की करतूतें"

इंद्र वशिष्ठ
दो अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के एक एसीपी और एसएचओ समेत तीन पुलिस अफसरों को निलंबित किया गया है।
नरेला थाने मेंं 65 साल के बुजुर्ग को अवैध रुप से हिरासत में रखने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के मामले मेंं इस बुजुर्ग को कई दिनों तक नरेला थाने में गैरकानूनी रुप से बंधक बना कर रखा गया। इस मामले में नरेला थाने के एसएचओ विनय कुमार और एएसआई दलीप को निलंबित कर दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद को 'दिल की पुलिस' कहने वाली पुलिस वरिष्ठ नागरिकों पर भी कितने जुल्म करती है।

अदालत में गुहार लगाई-
बुजुर्ग के बेटे ने अदालत में बंदी प्रत्यीकरण याचिका दायर की थी। जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग को अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत में कहा कि बुजुर्ग को धोखाधड़ी के मामले में  पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन बुजुर्ग ने अदालत को बताया कि उसे तीन- चार दिन से थाने में गैरकानूनी तरीक़े से रखा गया था उसे पुलिस ने छोड़ा नहीं था। इस पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर को पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। कल एसएचओ विनय कुमार और एएसआई दलीप को निलंबित कर दिया गया। दोनों को जिला पुलिस लाइन में भेज दिया गया है।

लेन देन पर विवाद-
सुमन कपूर और कृष्ण कुमार खत्री(65) के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों ने रोहिणी अदालत में  दीवानी मामले भी दायर किए हुए है। सुमन ने 10 अगस्त 2020
को नरेला थाने में शिकायत दी थी। 
कृष्ण के बेटे पवन ने 18 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें कहा कि उसके पिता कृष्ण को 17 फरवरी को नरेला थाने का ए एस आई दलीप बुला कर ले गया था। उसके पिता को अवैध रुप से थाने रखा हुआ है।
अदालत ने एस एच ओ का झूठ पकड़ा-
हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जय राम भमबानी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत में वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई में एस एच ओ विनय कुमार ने कहा कि कृष्ण को बुलाया गया था लेकिन फिर छोड़ दिया था। अदालत ने कहा कि कृष्ण अब कहांं पर हैं। इस पर  विनय कुमार ने कहा कि आज सुबह कृष्ण को दोबारा बुलाया गया था। वह थाने में ही है। अदालत ने कृष्ण को पेश करने को कहा।
 कृष्ण कुमार ने अदालत को बताया  कि उसे तो तीन दिन से थाने में ही रखा हुआ है उसे पुलिस ने छोड़ा ही नहीं था। कृष्ण कुमार के बयान से एस एच ओ विनय कुमार के झूठ की पोल खुल गई।
इस पर अदालत ने कमिश्नर को इस मामले में कार्रवाई  करके हाईकोर्ट में रिपोर्ट देने का आदेश दिए।

निरंकुश पुलिस -
कानून के जानकार वरिष्ठ वकील सत्य प्रकाश शर्मा का कहना है कि लोगों के साथ बदसलूकी/मारपीट करना, एफआईआर दर्ज न करना और गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखना पुलिस की आदत बन चुकी है।  वरिष्ठ पुलिस अफसर भी लोगों की शिकायतों पर पूरा ध्यान नहीं देते इसलिए पुलिस दिनोंदिन निरंकुश होती जा रही है।

बलात्कार का आरोपी एसीपी निलंबित-
दूसरी ओर दिल्ली के एसीपी रमेश कुमार दहिया को रिटायरमेंट से तीन दिन पहले निलंबित कर दिया गया है। रमेश दहिया के खिलाफ 18 सितंबर 2018 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी।  महिला ने आरोप लगाया कि  रमेश दहिया साल 2017 में  जब सदर बाजार थाने का एस एच ओ था तब वह उसके संपर्क में आया था। साल 2017 में महिला के पति की मौत के बाद रमेश दहिया उसके घर ज्यादा आने लगा। महिला का आरोप है कि एक दिन रमेश दहिया ने चाय में नींद की गोली पिला कर उसके साथ बलात्कार किया।रमेश ने उसकी वीडियो भी बनाई जिसके आधार पर वह उसे ब्लैकमेल करता था। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई।साल 2018  में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला के अनुसार वह लगातार रमेश को शादी करने के लिए कह रही थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी गैरमौजूदगी में रमेश ने उसकी नबालिग लड़की से भी छेड़छाड़ की थी। रमेश और उसके जानकर 6 जुलाई 2018 को उसके बच्चे को ले गए। महिला का पति  इलाके का बदमाश था।
बलात्कार का मामला दर्ज-
पुलिस ने 19 सितंबर 2018 को बलात्कार,अपहरण, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जिस समय मामला दर्ज किया गया तब एसीपी रमेश दहिया सिक्योरिटी विभाग में तैनात था। इस मामले की जांच अपराध शाखा ने की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले मेंं रमेश दहिया का दोस्त एसीपी दिनेश शर्मा और सब-इंस्पेक्टर प्रकाश भी साजिश में शामिल होने के  आरोपी है। पुलिस ने पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किए बिना ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

रिटायरमेंट से 3 दिन पहले निलंबित-
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने 28 जनवरी 2021को दिल्ली सशस्त्र पुलिस की प्रथम बटालियन मेंं  तैनात  एसीपी रमेश दहिया को तत्काल प्रभाव से  निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। 




Sunday 21 February 2021

पुलिस सुस्त,अपराधी चुस्त,लोग त्रस्त। अपराध के 55% मामलों में अपराधियों को पकड़ने में नाकाम पुलिस। कमिश्नर, IPS की पेशेवर काबिलियत पर सवालिया निशान।

कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव
पुलिस सुस्त, अपराधी मस्त, लोग त्रस्त।
अपराध के 50 फीसदी मामले भी नहीं सुलझा पाई पुलिस। 
अपराध के 55 फीसदी मामलों में शामिल अपराधियों को पकड़ने में विफल ।
आंकड़ों की बाजीगरी से अपराध कम होने का दावा।
कमिश्नर, IPS की काबिलियत पर सवालिया निशान।

इंद्र वशिष्ठ
देश की राजधानी में लोग सबसे ज्यादा चोर और लुटेरों से त्रस्त है। घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर समय नकदी, सामान, गाड़ी आदि चोरी होने/लुट जाने का डर बना रहता है। जेब से लेकर घर, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम , गाड़ी आदि सब कुछ चोर, लुटेरों के निशाने पर हैं।
दिल्ली पुलिस के अपराध के आंकड़ों से भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा चोरी,लूट/झपटमारी की वारदात ही होती हैं। यह अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है इसके बावजूद पुलिस आधे से ज्यादा अपराधियों को पकड़ने और चोरी का माल बरामद करने में नाकाम रही है। इसका पता पुलिस के आंकड़ों से चलता है।
अपराध के 55 फीसदी मामले सुलझाने में विफल।-
दिल्ली पुलिस ने साल 2020 में अपराध के कुल 266070  मामले दर्ज किए है। देश की श्रेष्ठ और तेजतर्रार पुलिस होने का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस अपराध के  45 फीसदी मामलों को ही सुलझा पाई है। इसका मतलब साफ है कि शेष 55 फीसदी अपराधों में शामिल लाखों अपराधी अपराध करने के लिए अभी भी आजाद घूम रहे हैं।
चोरी के 169474 मामले-
पुलिस कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव द्वारा  सालाना प्रेसवार्ता में पेश किए अपराध के आंकड़ों से पता चलता है कि राजधानी में चोरों,लुटेरों/स्नैचरों का बोलबाला/आतंक है। पुलिस ने चोरी के कुल 169474 मामले दर्ज किए है इनमें वाहन चोरी के 35019 मामले भी शामिल है। इनमें से चोरी के 164308 मामले तो ई-एफआईआर के माध्यम से  मोबाइल फोन और वेबसाइट के माध्यम से दर्ज किए गए हैं। 
लोग चोरों के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। लेकिन पुलिस अफसरों की नजर में शायद यह अपराध कोई मायने नहीं रखता है। अफसर उन लोगों की पीड़ा/तकलीफ़ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिनकी जीवन भर की जमा पूँजी, गहने,सामान आदि चोरी हो जाते हैं। 
पुलिस ने घर,दुकान, कारखाने, गोदाम आदि में हुई चोरी और वाहन चोरी के कितने मामलों को सुलझाया यानी कितने चोर पकडे़ गए है। चोरी का कितना माल /संपत्ति और वाहन बरामद किए यह जानकारी पुलिस कमिश्नर ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भी नहीं दी है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस चोरों को पकड़ने और गाडियां बरामद करने में बुरी तरह फेल हो गई है। इसी लिए चोरी के मामले सुलझाने के आंकड़े पुलिस ने उजागर ने नहीं किए। इसके अलावा यह भी नहीं बताया कि आईपीसी के तहत दर्ज अपराध के कुल कितने मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है।
45 फीसदी ही अपराधी पकडे़ गए-
हालांकि एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने बताया कि आईपीसी के तहत दर्ज अपराध के कुल 250324 मामलों में से 45.71 फीसदी मामले ही सुलझाए गए है। वाहन चोरी और चोरी के अन्य मामलों को सुलझाने की दर बहुत ही कम रहती हैं।
पुलिस ने तो चोरों को भी खुश कर दिया?-
पुलिस ने ऑनलाइन ई-एफआईआर और तीन हफ्ते में अनट्रेस रिपोर्ट की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई है।
दूसरी ओर ई-एफआईआर शुरु होने के बाद से इसका एक गंभीर और खतरनाक पहलू सामने आया है। अब लगता है कि वाहन चोरों को पकड़ना और वाहन बरामद करना पुलिस की प्राथमिकता में नहीं रहा है। पुलिस अब तीन हफ्ते में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है।  इस वजह से ही अपराधी बेखौफ होकर वाहन चोरी कर रहे है। पुलिस यह सोच कर खुश हैं कि उसने चोरी की ई-एफआईआर की सुविधा उपलब्ध करा कर अपनी और लोगों की मुश्किल आसान कर दी है। जिसकी कार चोरी होती है वह यह सोच कर खुश हो सकता है कि उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर नहीं काटना पड़ा। उसने ऑनलाइन ई-एफआईआर करा दी और तीन हफ्ते में उसे अनट्रेस रिपोर्ट भी मिल गई, जिससे वह जल्द से जल्द बीमा की रकम लेकर दूसरी गाड़ी खरीद सका।
पुलिस की कामचोरी से अपराधियों की मौज-
लेकिन इस व्यवस्था से तो पुलिस से भी ज्यादा खुश तो चोर ही हो सकते है। वाहन चोरों को भी मालूम है कि पुलिस की अब कार बरामद करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पुलिस अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में कार बरामद करने और चोर को पकड़ने के लिए भला पुलिस मेहनत क्यों करेगी। इसलिए अपराधी बेखौफ होकर वाहन चोरी और वाहनों से बैटरी/ स्टीरियो /टायर आदि भी चोरी कर रहे हैंं। 
पुलिस ने लोगों को ई-एफआईआर की सुविधा देने के नाम पर एक तरह से अपने मूल कार्य/कर्तव्य से पल्ला झाड़ लिया है। अपराध रोकना और अपराध हो जाने पर अपराधियों को पकड़ना ही पुलिस का मुख्य कार्य होता है।
पहले वाहन चोरी/अन्य चोरी होने पर पुलिस घटनास्थल पर जाकर तफ्तीश करती थी। अब तो  ऐसा भी होता है कि जब कोई पीसीआर को फोन करके चोरी की सूचना देता है तो थाने से पुलिस शिकायतकर्ता को फोन करके कहती है कि तुम ही थाने आ जाओ। जबकि पुलिस का मूल काम यह होता है कि वह घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य/ सबूत जुटाए, सीसीटीवी फुटेज आदि देखें और सही तरीक़े से तफ्तीश करे। ताकि अगर अपराधी पकड़ा जाए तो उन साक्ष्य/ सबूतों के आधार पर उसे अदालत में चोर साबित किया जा सके। लेकिन अब पुलिस घटनास्थल पर भी कम ही जाती है। ऐसे में यदि अपराधी कभी पकड़ा भी जाए तो पुलिस अदालत में यह साबित ही नहीं कर पाएगी कि यह चोरी उसी ने की थी। 
पहले वाहन चोरी होने पर वरिष्ठ अफसरों द्वारा समीक्षा की जाती थी। एसएचओ पर कार बरामद करने और वाहन चोरों को पकड़ने का दबाव रहता था। लेकिन अब तो पुलिस ने एक तरह से अपना पल्ला झाड़ कर चोरों को खुली छूट दे दी है। 
अब ऐसे हालात में भला अपराध और अपराधियों पर अंकुश कैसे लग पाएगा ? 
लोगों को सुविधा देने के नाम पर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया है। क्या यह पुलिस की कामचोरी नहीं है ?
क्या अनट्रेस रिपोर्ट देने से ही पुलिस को यह छूट मिल जाती है कि चोर को पकड़ना और वाहन/संपत्ति बरामद करना अब उसकी जिम्मेदारी नहीं है? 
क्या यह एक तरह से यह कानून की आंखों में धूल झोंकना नहीं  है ?

काबिलियत की पोल खोलते आंकड़े-
सच्चाई यह है कि हर साल पुलिस अपराध के  दर्ज कुल मामलों में से पचास फीसदी से ज्यादा मामलों को सुलझा ही नहीं पाती है। इससे पुलिस अफसरों की पेशेवर काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाता है। इसलिए अगर पुलिस भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज कुल अपराध में से कुल कितने मामले सुलझाए के भी आंकड़े दे देती तो उसकी पोल खुल जाती। 
35019 वाहन चोरी-
पुलिस ने साल 2020 में डकैती के 9, लूट के 1963, झपटमारी/ स्नैचिंग के 7965, वाहन चोरी के 35019 और अन्य तरह की चोरी के 134455 मामले दर्ज किए। साल 2020 में चोरी और वाहन चोरी के मामलों में कमी आने  का मुख्य कारण यह भी है कि कोरोना के कारण हुए लॉक डाउन /तालाबंदी की अवधि मेंं चोरों को चोरी करने का मौका नहीं मिला। 
साल 2019 में डकैती के 15 ,लूट के 1956, झपटमारी के 6266, वाहन चोरी के 46215 और अन्य चोरी के 193504 मामले दर्ज किए गए थे।
40 फीसदी लुटेरे पकडे़ नहीं गए - दिल्ली में बेखौफ लुटेरों द्वारा मोबाइल फोन/नकदी/ पर्स आदि लूटने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुलिस करीब साठ फीसदी मामलों में ही अपराधियों को पकड़ पाई है।
पुलिस ने साल 2020 में दर्ज झपटमारी के 7965 मामलोंं में से साठ फीसदी मामले सुलझाए और  6496 झपटमार/स्नैचरों को पकड़ा है। साल 2019 में झपटमारी के 59 फीसदी मामले सुलझाए और 5243 अपराधी पकडे़ थे।
पुलिस ने साल 2020 और 2019 में डकैती/लूट के 92 फीसदी मामले सुलझाने का दावा किया है।

अपहरण- पुलिस ने साल 2020 और 2019 में  फिरौती के लिए अपहरण के क्रमशः 11 और 15 मामले दर्ज किए। सभी मामले सुलझा लिए।
जबरन वसूली- साल 2020 और 2019 में जबरन वसूली के क्रमशः120 और 179 मामले दर्ज किए। पुलिस ने क्रमशः 87 फीसदी और 74 फीसदी मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
हत्या- साल 2020 में हत्या के 472 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 53 लोगों की हत्या उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में की गई थी। हत्या के 90 प्रतिशत मामलों में आरोपी पकडे़ गए।  साल 2019 मेंं हत्या के कुल 521 मामलों में से 87 प्रतिशत सुलझाए गए थे। 
महिलाओं के खिलाफ अपराध- साल 2020 में बलात्कार के 1699, उत्पीड़न/मोलेस्टेशन के  2186, महिलाओं के अपहरण के 2938, महिला के शील/ लज्जा के अपमान के 434 और पॉक्सो एक्ट के 65 मामले दर्ज किए गए ।
साल 2019 में बलात्कार के 2168, मोलेस्टेशन  के 2921 महिलाओं के अपहरण के 3672,महिला के शील का अपमान/ खिलवाड़ के 495 और पॉक्सो एक्ट के 109 मामले दर्ज किए गए।
पुलिस ने साल 2020 में  बलात्कार के 96 फीसदी, मोलेस्टेशन के 90 फीसदी,महिलाओं के अपहरण के 57 फीसदी,महिला के शील का अपमान/ खिलवाड़ के 85 फीसदी और पॉक्सो एक्ट के 94 फीसदी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया। ।
पुलिस ने साल 2019 में  बलात्कार के 95 फीसदी, मोलेस्टेशन के 88 फीसदी,महिलाओं के अपहरण के 64 फीसदी,महिला के शील का अपमान/ खिलवाड़ के 79 फीसदी और पॉक्सो एक्ट के 90 फीसदी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया। ।
अपनों से भी खतरा- पुलिस के अनुसार साल 2020 में बलात्कार के  मामलों में गिरफ्तार आरोपियों में से 44 फीसदी परिवार के सदस्य या दोस्त, 26 फीसदी अन्य जानकर, 14 फीसदी रिश्तेदार, 12 फीसदी पड़ोसी, दो फीसदी मालिक या सहकर्मी और दो फीसदी अजनबी हैं।
हत्या के कारण -
साल 2020 में 44 फीसदी हत्याएं पुरानी दुश्मनी/विवाद के कारण हुई।  21 फीसदी हत्याएं मामूली सी बात पर अचानक तैश में आकर आपा खोने के कारण की गई।   17  फीसदी मामलों में अन्य कारणों से और आठ फीसदी में पैशन/जुनून के कारण हत्या कर दी गई। सिर्फ 7 फीसदी मामलों में अपराध के लिए हत्या की गई।  
पुलिस के आंकड़ों से ही पता चलता है कि हत्या हो या बलात्कार ज्यादातर मामलों में आरोपी जानकार या रिश्तेदार थे। इसका मतलब जघन्य अपराध को सुलझाने के लिए पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।
सजा दर कम-37 फीसदी लुटेरों को ही सजा
दिल्ली पुलिस साल 2019 में हत्या के 54 फीसदी, हत्या की कोशिश के 49 फीसदी  ,
अपहरण के पचास फीसदी, वसूली के छियालीस फीसदी,डकैती/ लूट के 37 फीसदी,बलात्कार के 23 फीसदी, मोलेस्टेशन के 34 फीसदी,महिलाओं के अपहरण के 39 फीसदी,महिला की लाज/ शील के अपमान के 26 फीसदी और पॉक्सो एक्ट के 68 फीसदी मामलों में ही अपराधियों को अदालत द्वारा सजा दिलवा पाई।

तफ्तीश पर सवाल-
सजा की कम दर से पता चलता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगाए अपने आरोपों को अदालत में साबित नहीं कर पाती है। इससे लगता है कि पुलिस की तफ्तीश में ही कहीं न कहीं कोई कमी होती होगी जिसका फायदा अपराधियों को मिल जाता है। इससे पुलिस की तफ्तीश और पेशेवर काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाता है।

सजा दर की तुलना -
देश भर मेंं  पुलिस साल 2019 में  बलात्कार के 28 फीसदी, मोलेस्टेशन के 27 फीसदी,महिलाओं के अपहरण के 24 फीसदी,महिला की शील का अपमान/ खिलवाड़ के 22 फीसदी और पॉक्सो एक्ट के 35 फीसदी मामलों में ही अपराधियों को अदालत द्वारा सजा दिलवा पाई।

देश भर की पुलिस से अपने को श्रेष्ठ दिखाने वाली और सबसे ज्यादा संसाधनों वाली दिल्ली पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने की कम दर होने पर अपनी सजा दर को बेहतर दिखाने के लिए अपनी तुलना पूरे देश की सजा दर से करती है। पुलिस यह दिखाना चाहती है कि देश भर में तो सजा दर उनसे भी कम है।
दंगों में 53 मरे 581 घायल- 
साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में पुलिस ने 755 मामले दर्ज किए। इनमें से 400 मामलों में 1881 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
जेएनयू मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल- 
जेएनयू में घुस कर छात्रों पर हमला करने वालों को पुलिस ने एक साल बाद भी गिरफ्तार नहीं किया है। हमलावरों में शामिल लड़की समेत अनेक गुंडों के वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस द्वारा हमलावरों को गिरफ्तार न करना कमिश्नर की भूमिका पर सवालिया निशान लगाता है।
तब्लीगी जमात -निजामुद्दीन मरकज और तब्लीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ अपराध शाखा के तेजतर्रार अफसर करीब एक साल से जांच ही कर रहे हैं। तफ्तीश की कछुआ चाल ने पुलिस अफसरों की तफ्तीश करने की काबिलियत पर सवालिया निशान लगा दिया है।
पुलिस जमात के 233 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 
लेकिन गैर इरादतन हत्या मामले के मुख्य आरोपी मौलाना मोहम्मद साद के बारे में पुलिस की अभी तक जांच ही चल रही है। पहले मरकज को खाली कराने में देर करने वाली पुलिस अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने मेेंं भी देरी क्यों कर रही है ? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हैं ?
 
सुपरदारी -
पुलिस ने साल 2020 में करीब 60 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति लोगों को सुपरदारी पर दी। यह संपत्ति केस प्रॉपर्टी के रुप में थानों में जमा थी। पुलिस ने अदालत से यह संपत्ति सुपरदारी पर लोगों को दिलवाने में मदद की। सोने के 738 गहने, चांदी के 572 गहने, हीरे के 20 गहने, 8341 दोपहिया वाहन, 422 टीएसआर, 1456 चार पहिया वाहन, 6633 मोबाइल फोन और 219 लैपटॉप/ कंम्प्यूटर आदि सुपरदारी पर लोगों को सौंप दिए गए।

पोल खोलते आंकड़े-
दिल्ली पुलिस द्वारा 2019 में अपराध के 316261 मामले, साल 2018 में 262612 मामले और साल में 2017 में 244714 मामले दर्ज किए गए।
साल 2016 में तो अपराध के 75 फीसदी से ज्यादा मामलों को पुलिस सुलझा नहीं पाई। साल 2016 में आईपीसी के तहत अपराध के 209519 मामले दर्ज हुए थे। पुलिस सिर्फ 56613 मामलों को ही सुलझा पाई।

    पुलिस सही FIR ही दर्ज़ नहीं करती।
इसलिए पुलिस द्वारा दिए गए आंकड़े सच्चाई से कोसों दूर होते हैं।
 अपराध बढ़ने का मुख्य कारण है पुलिस का वारदात को सही दर्ज न करना। अपराध के  मामले सही दर्ज होंगे तो अपराध में वृद्धि उजागर होगी और पुलिस पर अपराधी को पकड़ने का दवाब बनेगा। इसलिए पुलिस की कोशिश होती है कि अपराध के मामले कम से कम दर्ज किए जाए या फिर हल्की धारा में दर्ज किया जाए। लेकिन ऐसा करके पुलिस एक तरह से अपराधियों की ही मदद करती हैं। इसीलिए बेख़ौफ़ लुटेरों ने आतंक मचा रखा है। महिला हो या पुरुष कोई भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं।
लूटपाट और लुटेरों पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस अपराध के आंकड़ों की बाजीगरी से अपराध कम होने का दावा करने में जुटी रहती है।

 आंकड़ों की बाजीगरी कर अपराध कम दिखाने का नमूना-

डीसीपी मोनिका भारद्वाज का कारनामा,
88 वारदात एक ही एफआईआर में दर्ज कर दी।-
पश्चिम जिले की तत्कालीन डीसीपी मोनिका भारद्वाज को भी अपराध कम दिखाने के लिए अलग अलग दिन और स्थानों पर हुई चोरी की 88 वारदात को एक ही एफआईआर में दर्ज करने में महारत हासिल है। 
तिलक नगर थाना इलाके में साल 2019 में एक से दस मई  के अंदर अलग-अलग स्थानों पर लगे एटीएम से अपराधियों ने लोगों का डाटा चोरी कर उनके बैंक खातों से लाखों रूपए निकाल लिए।
वारदात के शिकार हुए लोगों ने  पुलिस को शिकायत की लेकिन पुलिस ने उसी समय एफआईआर दर्ज नहीं की। जब करीब 88 शिकायतें पुलिस को मिल गई तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
इसमें भी पुलिस ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने की बजाए सारे मामले एक ही एफआईआर में दर्ज कर दिए। जो कि कानूनन गलत है।
पुलिस ने दिया अपराधियों को मौका--
पुलिस अगर सबसे पहले मिली शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज कर के तफ्तीश शुरू कर देती तो अपराधी पहले ही पकड़ में आ जाते और इतने सारे लोगों की रकम चोरी होने से बच जाती।
 बाजीगरी से अपराध कम होने का दावा करते हैं। --
इस तरह आंकड़ों की बाजीगरी से अपराध कम होने का दावा कर पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एस एच ओ तक खुद को सफ़ल अफसर दिखाते हैं।

लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए अड़ना चाहिए।
लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस ने उनके साथ हुई वारदात की सही एफआईआर दर्ज की  है या नहीं है। यानी लूट को लूट और चोरी को चोरी में ही दर्ज़ किया गया है।

लोगों के जागरूक न होने के कारण ही पुलिस लूट, झपटमारी को चोरी में या लॉस्ट रिपोर्ट में दर्ज़ कर देती है ।-
एफआईआर/ ई-एफआईआर और लॉस्ट रिपोर्ट सभी  के प्रिंट आम आदमी को  एक जैसे ही लगते हैं। इस लिए उन्हें पुलिस की धोखाधड़ी का पता नहीं चलता।
लूट-झपटमारी का शिकार हुआ व्यक्ति तो रिपोर्ट दर्ज करा कर निश्चित हो जाता हैं कि उसने तो एफआईआर दर्ज करा दी और अब पुलिस अपराधी को पकड़ कर उसका सामान वापस दिला देगी।
लेकिन पुलिस जब लूट, झपटमारी, चोरी को कानून की सही धारा में एफआईआर ही दर्ज नहीं करती तो भला अपराधी को पकड़ने की कोशिश क्यों करेगी।

एफआईआर और लॉस्ट रिपोर्ट में अंतर को पहचाने-
ई-एफआईआर- चोरी के मामले में ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज किए जाने की व्यवस्था है।  जेबकटने , मोबाइल चोरी/बैग से  सामान चोरी होने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए लेकिन पुलिस ज्यादातर मामलों में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने की बजाए लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को राजी कर लेती  है। 

लॉस्ट रिपोर्ट- वस्तु, दस्तावेज आदि खो जाने पर व्यक्ति खुद भी ऑनलाइन लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज कर सकता है।
इसके लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है।
लॉस्ट रिपोर्ट सिर्फ पुलिस को दी गई एक सूचना भर है जिसके आधार पर मोबाइल फोन का दूसरा सिम, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज दोबारा बनवा सकते हैं। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए अगर आप यह सोचते हैं कि लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस आप का सामान बरामद करने की कोशिश करेगी तो आप भ्रम में हैं।
मोबाइल फोन छीन जाने या चोरी होने के मामले में पुलिस का रटा-रटाया जवाब होता है कि फोन सर्विलांस पर लगा दिया गया है।  पुलिस की मोबाइल फोन बरामद करने की दर बहुत ही शर्मनाक है।
अपराध की एफआईआर दर्ज होने पर आंकड़ों के माध्यम से पता चलता है कि किस तरह का अपराध बढ रहा है। पुलिस पर अपराधी को पकड़ने का दबाव रहता है। 
अपराध दर्ज न करके  या लूट/ झपटमारी/ चोरी को सामान गुम होने का मामला बना कर "लॉस्ट रिपोर्ट" में दर्ज़ कर पुलिस अपराधियों की ही मदद कर रही है। इसलिए अपराधी बैखौफ है और अपराध दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है।
अपराध सही दर्ज होगा तभी अंकुश लगेगा अपराध और अपराधी पर-- 
अपराध सभी दर्ज हो और सही धारा में दर्ज होने पर ही अपराध और अपराधियों की  सही तस्वीर सामने आएगी । अपराध की सही तस्वीर के आधार पर ही अपराध और अपराधियों से निपटने की कोई भी योजना सफल हो सकती है। 
अपराध को दर्ज न करना या हल्की धारा में दर्ज करना अपराधी की मदद करना और अपराध को बढ़ावा देना है। मान लो एक लुटेरा पकड़े जाने पर 100 वारदात करना कबूल करता है लेकिन उसमें से दर्ज दस भी नहीं पाई जाती है अगर 100 की 100 वारदात दर्ज होती तो लुटेरे को सभी मामलों में जमानत करानी पड़ती,जेल में काफी  लंबे समय तक रहता। जमानत और इतने केसों को लड़ने के लिए उसे वकीलों को इतना पैसा देना पड़ता कि उसकी हालत खराब हो जाती। इसके अलावा इतने सारे केस में से कुछ में तो सजा होने की संभावना रहती । ऐसे में वह लंबे समय तक जेल में रहता। इस तरह अपराध और अपराधी पर अंकुश लग सकता है। अब हालात ये है कि अपराधी को मालूम है कि पुलिस सारी वारदात सही दर्ज ही नहीं करती है इसलिए वह बेखौफ वारदात की सेंचुरी बनाता है। पकड़ा भी जाता है तो जल्द जेल से बाहर आकर फिर से वारदात करने लगता है।

आम आदमी के नहीं वीवीआईपी के लिए पुलिस-
मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेटी से ऑनलाइन ठगी करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। 
प्रधानमंत्री की भतीजी और जज के मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने चौबीस घंटे में लुटेरों को पकड़ लिया था। पुलिस सिर्फ वीवीआईपी लोगों, नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाह के फोन तो तुरंत बरामद कर देती है। आम आदमी के छीने/ लुटे/ चोरी हुए फ़ोन बरामद करने में पुलिस की रत्ती भर भी रुचि नहीं होती। आम आदमी की रिपोर्ट तक आसानी से दर्ज नहीं की जा रही हैं।

चोरों को पकड़ने में पुलिस हमेशा फिसड्डी-

साढ़े 4 लाख से ज्यादा चोरियां हुई।
सिर्फ 57 हजार मामले सुलझाए।

साल 2016, 2017और 2018 में चोरी के कुल 461989 मामले दर्ज किए गए ।  सिर्फ 57100 मामले पुलिस ने सुलझाए है। सिर्फ 27216 मामलों में ही चोरी का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने सिर्फ 18581 मामलों में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। इससे पता चलता है कि चोरी के मामलों को सुलझाने में पुलिस की बिल्कुल रुचि नहीं है।

तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हंस राज गंगा राम अहीर ने राज्य सभा में बताया था कि  साल 2018 में नवंबर तक पुलिस ने चोरी के 165296 मामले दर्ज किए। इनमें से 18194 मामले रद्द किए गए। 147102 मामलों में से पुलिस ने सिर्फ 20141 मामले सुलझाए है। इनमें से भी सिर्फ 7852 मामलों में चोरी हुआ सामान बरामद हुआ है। 23776 चोरों को गिरफ्तार किया गया है।
साल 2017 में चोरी के 165765  मामले दर्ज किए गए। इनमें 19796 मामले रद्द किए गए। चोरी के 145969 मामलों में से 22438 मामले सुलझाने में पुलिस सफल हुई। सिर्फ 10406 मामलों में चोरी का सामान बरामद कर पाई। 26337 चोर गिरफ्तार किए गए।
साल  2016 में चोरी के 130928  मामले दर्ज किए गए। इनमें से  8999 मामले रद्द किए गए। चोरी के 121929 मामलों में से 14521 मामले सुलझाए गए सिर्फ 8958 मामलों में चोरी का सामान बरामद किया गया। 17685 चोर गिरफ्तार किए गए।

चार्जशीट का आलम-
पुलिस की तफ्तीश का आलम यह है कि  साल 2016 में 8003, साल 2017 में  7411और  साल 2018 में 3167 मामलों में ही  अदालत में आरोपपत्र /चालान दाखिल किया गया।

लाखों मोबाइल चोरी/ खोए/ लुटे-
अगर पुलिस ईमानदारी से जेब कटने और मोबाइल चोरी के ही मामले दर्ज करे तो चोरी के मामलों का आंकड़ा दस लाख से भी ऊपर पहुंच सकता है। इसका पता इससे लगाया जा सकता है कि  दिल्ली में हर महीने ही करीब दो लाख मोबाइल फोन चोरी/गुम ,लूट/झपट लिए जाते है। यानी रोजाना लगभग सात हजार  लोग अपना मोबाइल फोन गंवा देते है।
साल 2018 में 30 जून तक ही मोबाइल चोरी/ खोने/ लूट  के करीब बारह लाख  (1158637)मामले दर्ज  हुए थे । इनमें 1129820 मामले मोबाइल गुम/खोने ,  26440 चोरी, 1715 झपटमारी  और  662 लूट  के तहत दर्ज हुए है ।

मोबाइल गुम हुआ या चोरी ?-
सचाई यह है मोबाइल फोन खोने ( लॉस्ट रिपोर्ट) के रुप में दर्ज हुए अधिकांश मामले चोरी और झपटमारी के ही होते है। झपटमारी ,चोरी में एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और अपराध के आंकड़े से अपराध की वृद्धि उजागर हो जाएगी। इस लिए पुलिस में यह परंपरा है कि झपटमारी, जेबकटने या मोबाइल चोरी के अधिकांश मामलों में एफआईआर दर्ज न की जाए।  झपटमारी, जेबकटने या मोबाइल चोरी की रिपोर्ट कराने पहुंचे व्यक्ति को पुलिस कह देती है रिकवरी के चांस तो है नहीं और तुम्हारा काम तो खोने की पुलिस रिपोर्ट से भी चल जाएगा । पहले ऐसे मामलों में पुलिस एनसीआर दर्ज करके या कागज पर लिखी शिकायत पर थाने की मोहर लगा देती थी । अब यह काम ऑन लाइन लॉस्ट रिपोर्ट से हो जाता है ।
पुलिस अगर ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करे तो उस पर झपटमारों, चोरों को पकड़ने का दवाब बनेगा  है। पुलिस को तफ्तीश में मेहनत करनी पड़ेगी। जो वह करना नहीं चाहती। 

इसलिए अपराध को सही दर्ज न करना एसएचओ,डीसीपी और पुलिस कमिश्नर से लेकर गृह मंत्री तक के अनुकूल है । लेकिन ऐसा करके ये अपराधियों की मदद कर रहे है । अपराधी को भी मालूम है कि अगर पकड़ा भी गया तो उसके खिलाफ दर्ज मामले तो बहुत ही कम मिलेंगे ।