Wednesday 28 February 2024

मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और (भट गुट) गैर कानूनी संगठन घोषित



मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और (भट गुट) गैर कानूनी संगठन घोषित



इंद्र वशिष्ठ, 
सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 के तहत तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकी संगठनों पर कठोर प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। सरकार आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है और ग़ैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हर व्यक्ति को कठोर परिणाम भुगतने होंगे।
मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स जम्मू और कश्मीर (भट गुट) जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए वहां गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करते हैं, 
कश्मीर में अलगाववाद को प्रोत्साहन और सहायता देने में शामिल रहे हैं, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। 
इन दोनों संगठनों और उसके सदस्यों के खिलाफ  गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।


एनसीबी, नौसेना ने हिंद महासागर में 3300 किलो ड्रग्स पकड़ी



एनसीबी,नौसेना ने हिंद महासागर में 3300 किलो ड्रग्स पकड़ी



इंद्र वशिष्ठ, 
एनसीबी, नौसेना और एटीएस गुजरात पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में, हिंद महासागर में लगभग 3300 किलो ग्राम ड्रग्स की एक विशाल खेप जब्त की है। यह देश में मात्रा के हिसाब से समुद्र में सबसे अधिक जब्ती है। इस मामले में पांच संदिग्ध विदेशी नागरिकों को  गिरफ्तार किया गया है। जिनका पाकिस्तान से संबद्ध होने का संदेह है।
जब्त किए गए मादक पदार्थ में 3110  किलोग्राम चरस/हशीश, 158.3 किलोग्राम क्रिस्टलीय पाउडर मेथ और 24.6 किलोग्राम हेरोइन है। 
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑपरेशन ब्रांच को एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली थी कि मछली पकड़ने वाली एक विदेशी नौका 3000 किलोग्राम से अधिक नारकोटिक्स पदार्थ और 5-7 विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय जल क्षेत्र में आ रहा है। 
यह भी ज्ञात हुआ कि तमिलनाडु की ओर से आने वाली इस मछली पकड़ने वाली नौका द्वारा 27 फरवरी, 2024 को भारतीय जल सीमा के भीतर एक निश्चित बिंदु पर संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री को पहुंचाया जाएगा।
इस जानकारी के आधार पर ऑपरेशन "सागर मंथन-1" को लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के लिए एनसीबी, नौसेना और गुजरात एटीएस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। नौका पर नियंत्रण के लिए, एनसीबी द्रारा भारतीय नौसेना से सहायता का अनुरोध किया। 
भारतीय नौसेना की मदद से एनसीबी और गुजरात एटीएस की संयुक्त टीम ने 27 फरवरी की सुबह एक संदिग्ध नौका को रोका। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भारतीय युद्धपोत द्वारा नौका और चालक दल को पोरबंदर ले जाया गया। 
05 विदेशी नागरिकों, जिनके पास कोई पहचान दस्तावेज नहीं थे, को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थ ले जा रही नौका के साथ एक थुराया  और 04 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मादक पदार्थ की पैकेजिंग सामग्री पर "रास अवाद फूड्स कंपनी, पाकिस्तान का उत्पादन" प्रिंट पाया गया।
इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का समूल भंडाफोड़ करने के लिए जांच जारी है। 

ED News 2024








Tuesday 27 February 2024

जमात-ए-इस्लामी जम्मू‌‌ कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया गया

जमात-ए-इस्लामी जम्मू‌‌ कश्मीर पर
प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया गया



इंद्र वशिष्ठ, 
भारत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत 5 और वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह संगठन देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इस संगठन को 28 फरवरी, 2019 को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। 
गृह मंत्री ने कहा कि जो कोई भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसे कठोर परिणाम का सामना करना होगा।
'जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर' पर पिछली बार प्रतिबंध 28 फरवरी, 2019 को लगाया गया था। यह संगठन जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने में लगातार शामिल है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। 
जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

Monday 26 February 2024

भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के पत्रकार उपेंद्र राय की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क। उगाही, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के पत्रकार उपेंद्र राय की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क। उगाही, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 



इंद्र वशिष्ठ,
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) कानून के तहत भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक एवं चेयरमैन उपेंद्र राय से संबंधित दो करोड़ अठारह लाख रुपए मूल्य की चल अचल संपत्तियों को कुर्क/जब्त किया है।
फ्लैट-
अचल संपत्तियां उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित अभियुक्त उपेन्द्र राय के स्वामित्व वाले फ्लैटों के रूप में है और चल संपत्ति एफडी/ सावधि जमा और बचत खाते में रकम के रूप में है।
एफआईआर-
ईडी ने उपेंद्र राय और अन्य के खिलाफ आईपीसी और अन्य अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
उगाही-
ईडी ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी उपेंद्र राय, उसका भाई नरेंद्र राय और अन्य सहयोगी जांच एजेंसियों की कार्रवाई की धमकी देकर विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से धन उगाही में शामिल थे। इस तरह वसूली गई धनराशि परामर्श सेवाओं की आड़ में  विभिन्न बैंक खातों में नकद/वस्तु के रूप में प्राप्त की गई थी। इस मामले में अपराध की आय के तहत कुल 52.55 करोड़ रुपए वसूले गए है। 
26.65 करोड़ की संपत्ति कुर्क-
इससे पहले इस मामले में 26.65 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई थी। ईडी द्वारा इस मामले में साल 2018 में उपेन्द्र राय को गिरफ्तार किया गया और अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत क्रमशः 06.08.2018 और 26.10.2018 को दायर की गई।
गिरफ्तार-
प्रवर्तन निदेशालय ने उपेंद्र राय को साल 2018 में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तिहाड़ जेल से उस समय गिरफ्तार था जब उसे कुछ देर पहले ही कथित जबरन वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े सीबीआई के एक मामले में जमानत मिली थी।
ब्लैकमेलर-
पहले सुब्रत राय के सहारा समय चैनल/मीडिया समूह में रहे उपेंद्र राय पर धोखाधडी और ब्लैकमेलिंग के जरिए विभिन्न लोगों/ कंपनियों और कॉरपोरेट हाउसों आदि से धन उगाही का आरोप है। आरोप है कि शैल कंपनियों के जरिए उपेंद्र राय के खातों में करोड़ों रुपए आए। 
सीबीआई ने गिरफ्तार किया-
सीबीआई ने मई 2018 में  पत्रकार उपेन्द्र राय को संदिग्ध वित्तीय लेन देन में उसकी कथित संलिप्तता और गलत जानकारी देकर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से हवाई अड्डे का पास हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पीआईबी एक्रीडिटेशन कार्ड -
उपेन्द्र राय पर आरोप है कि उसने एयरवन एयरलांइस में खुद को क्वालिटी कंट्रोल का डायरेक्टर बता कर देश के सभी एयरपोर्टों में घुसने के लिए सुरक्षा पास बनवा लिया था। 
उपेन्द्र राय पर आरोप है कि उसने पीआईबी से अपने पत्रकार होने का एक्रीडिटेशन कार्ड लेते समय भी धोखाधड़ी की और पीआईबी को यह नहीं बताया कि वो एयर वन में बतौर क्वालिटी कंट्रोल निदेशक है। 






पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमले में शामिल 16 आरोपी गिरफ्तार : एनआईए


बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमले में शामिल 16 आरोपी गिरफ्तार : एनआईए



इंद्र वशिष्ठ, 
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एनआईए ने जांच के दौरान हुए खुलासे और जांच के दौरान जब्त की गई हिंसा के वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान के आधार पर गिरफ्तारियां की हैं।
 30 मार्च 2023 को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। आरोपी जुलूस में भाग लेने वाले एक विशेष समुदाय के सदस्यों पर हमले के अपराधियों में से थे।
राज्य पुलिस ने उत्तर दालखोला के तजामुल चौक पर हमले के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर शुरू में 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद, 27 अप्रैल 2023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों को एनआईए को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। तदनुसार, एनआईए ने तत्काल 6 ऐसे मामलों की जांच की। 
एनआईए द्वारा सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप  में
गिरफ्तार में किए गए 16 आरोपियों की पहचान अफरोज आलम, मोहम्मद अशरफ उर्फ ​​अशरफ, मोहम्मद इम्तियाज आलम उर्फ ​​इम्तियाज, इरफान उर्फ ​​मोहम्मद इरफान आलम, कैसर , मोहम्मद फरीद आलम, मोहम्मद फुरकान आलम, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद सर्जन, मोहम्मद नुरुल होदा उर्फ ​​नानुआ उर्फ ​​नूरुल होदा, वसीम आर्य उर्फ ​​मोहम्मद वसीम, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद जन्नत उर्फ ​​जन्नत आलम, वसीम अकरम उर्फ ​​विक्की, और मोहम्मद तनवीर आलम के रूप में की गई है। ये सभी दालखोला के रहने वाले हैं.



Saturday 24 February 2024

कश्मीर में आतंकियों की संपत्तियां कुर्क, करोड़ों रुपए जब्त:‌ एनआईए

आतंकियों की संपत्तियां कुर्क,
करोड़ों रुपए जब्त:‌ एनआईए


इंद्र वशिष्ठ, 
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए धन मुहैया कराने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में एनआईए ने आतंकी संगठन लश्कर ए तोएबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हंदवाड़ा नार्को  टेररिज्म मामले में चार संपत्तियों को कुर्क किया है। दो करोड़ सत्ताईस लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। 

एनआईए प्रवक्ता के अनुसार चार अभियुक्तों की कुपवाडा जिले की हंदवाड़ा तहसील में स्थित संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुल 2.27 करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी अफाक अहमद वानी का दोमंजिला घर, मुनीर अहमद पांडे का एकमंजिला घर, सलीम अंद्राबी का घर और इस्लाम उल हक का दोमंजिला घर शामिल है। 
यह मामला नारकोटिक्स ड्रग्स की आय से हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तोएबा को हिंसक आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने से संबंधित है। 
इस मामले में अब तक 12 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनआईए 15 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 
हंदवाड़ा में वाहनों की चेकिंग के दौरान बिना नंबर की क्रेटा कार से काले रंग का एक बैग और बड़ी संख्या में 500 रुपए के भारतीय नोट बरामद हुए थे। 
कार के ड्राइवर अब्दुल मोमिन पीर से प्रारंभिक पूछताछ में नार्को टेरर नेक्सस के बारे में खुलासे हुए थे, जिसके बाद एनआईए ने विस्तृत जांच शुरू कर दी थी। विभिन्न आरोपियों के घरों में प्रारंभिक तलाशी के दौरान, बड़ी मात्रा में नकदी, आपत्तिजनक सामग्री के अलावा, 21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई।
आतंकवाद विरोधी एजेंसी कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए अपने निरंतर प्रयास जारी रखे हुए है।

Friday 23 February 2024

घर तुड़वा देने की धमकी दे कर उगाही करने वाला नन्द नगरी थाने का हवलदार गिरफ्तार।



घर तुड़वा देने की धमकी दे कर 
वसूली, हवलदार गिरफ्तार


इंद्र वशिष्ठ, 
दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शिकायतकर्ता से 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए दिल्ली पुलिस के उत्तर पूर्वी जिला के नन्द नगरी थाना के हवलदार पंकज को पकड़ा है। इस मामले में सिपाही संदीप की भूमिका की जांच की जा रही है। 
सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी ने बताया
सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप पर आरोपी हवलदार पंकज के विरुद्ध मामला दर्ज किया।
आरोप है कि हवलदार पंकज और सिपाही संदीप ने शिकायतकर्ता महमूद अली से उसके घर के निर्माण की अनुमति देने के लिए उक्त रिश्वत राशि की मांग की थी। 
यह भी आरोप है कि रिश्वत न देने पर हवलदार पंकज और सिपाही संदीप ने महमूद अली को घर तुड़वा देने की धमकी दी। परस्पर बातचीत करने पर, आरोपी ने रिश्वत की राशि 50,000 रुपए से घटाकर 40,000 रुपए कर दी।  
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं  हवलदार पंकज को शिकायतकर्ता से 40,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। सिपाही संदीप की भूमिका की जांच की जा रही है। 
हवलदार पंकज के परिसरों में तलाशी भी ली गई।

 







सीबीआई ने रेलवे के चीफ़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया



सीबीआई ने रेलवे के चीफ़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया



इंद्र वशिष्ठ, 
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रेलवे के चीफ़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट को 4.80 करोड़ रुपए मूल्य के तीन बिलों को पास करने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 
सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने बताया कि डीआरएम कार्यालय, पश्चिम रेलवे, मुंबई (महाराष्ट्र) के चीफ़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट संजय वाघेला को शिकायतकर्ता की कंपनी को भुगतान हेतु 4.80 करोड़ रुपए मूल्य के तीन बिलों पर कार्यवाही करने के लिए  शिकायतकर्ता (एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि) से पचास हजार रुपए की रिश्वत स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने आरोपी‌ चीफ़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट संजय वाघेला के  विरुद्ध मामला दर्ज किया, जिसमें पश्चिम रेलवे को सामग्री आपूर्ति करने वाली एक निजी कंपनी के बिलों पर कार्यवाही के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग का आरोप है। 
आरोप है  कि कंपनी,  पश्चिमी रेलवे की नियमित आपूर्तिकर्ता है एवं भुगतान हेतु पश्चिमी रेलवे को सामग्री की आपूर्ति के एवज में  बिल जमा करती थी।
 शिकायतकर्ता (कंपनी का प्रतिनिधि),  उक्त कंपनी की ओर से बिलों को समय पर पास करने व  भुगतान हेतु  पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग से संपर्क करता था। यह आरोप है कि  उक्त कंपनी ने हाल ही में पश्चिमी रेलवे को सामग्री की आपूर्ति की थी। कंपनी ने आपूर्ति की गई सामग्रियों के एवज  में पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग को 4.80 करोड़ रुपए के तीन बिल जमा किए। 
 आरोपी चीफ़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट संजय वाघेला, डीआरएम कार्यालय, मुंबई के लेखा अनुभाग में प्रोसेसिंग ऑफिसर है। जब शिकायतकर्ता ने उक्त बिलों पर कार्यवाही  के लिए कथित तौर पर  चीफ़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट संजय वाघेला से संपर्क किया, तो आरोपी ने शिकायतकर्ता से 4.80 करोड़ रुपए की कुल बिल राशि का 100 रुपए प्रति लाख की  दर से रिश्वत कि माँग की(लगभग 50 हजार रुपए रिश्वत)।
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी
चीफ़ ऑफिस सुपरिटेंडेंट संजय वाघेला
 को मुंबई स्थित उनके कार्यालय में 50,000 रुपए रिश्वत स्वीकार करने के दौरान पकड़ा। 

आरोपी  के दो स्थानों पर स्थित परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज आदि  बरामद हुए।


Friday 16 February 2024

सीबीआई ने पासपोर्ट बनाने वाले 3 अफसरों को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने पासपोर्ट बनाने वाले 
3 अफसरों को गिरफ्तार किया


इंद्र वशिष्ठ, 
सीबीआई ने घूसख़ोरी के मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी एवं दो सहायक पासपोर्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को अभियुक्तों के ठिकानों की तलाशी के दौरान 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं।
सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने बताया कि पासपोर्ट जारी करने से संबंधित मामले में घूसख़ोरी की शिकायत पर पासपोर्ट कार्यालय, जालंधर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) अनूप सिंह, सहायक पासपोर्ट अधिकारियों (एपीओ) हरी ओम और संजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है। 
सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जालंधर के  सहायक पासपोर्ट अधिकारी हरी ओम के विरुद्ध मामला दर्ज किया। 
आरोप है कि शिकायतकर्ता ने अपनी पोती एवं पोते के नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। जब शिकायतकर्ता उक्त दोनों  पासपोर्टों की स्थिति के संदर्भ में एपीओ हरी ओम से मिला, तो आरोपी ने पासपोर्ट जारी करने के लिए 25 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की।
 आरोप है कि आरोपी हरी ओम ने शिकायतकर्ता को बताया कि रिश्वत की राशि आरपीओ अनूप सिंह एवं एपीओ संजय श्रीवास्तव के निर्देश पर ली जाती है तथा इस धनराशि को उनके मध्य बांटा जाता है।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी एपीओ हरी ओम को 25 हजार रुपए की रिश्वत माँगने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद आरपीओ अनूप सिंह और एपीओ संजय श्रीवास्तव को भी पकड़ा  गया।

आरोपी व्यक्तियों के आवासीय एवं कार्यालयी परिसरों में तलाशी ली गई। अब तक 20 लाख रुपए नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।