Tuesday 27 February 2024

जमात-ए-इस्लामी जम्मू‌‌ कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया गया

जमात-ए-इस्लामी जम्मू‌‌ कश्मीर पर
प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया गया



इंद्र वशिष्ठ, 
भारत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 3 (1) के तहत 5 और वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह संगठन देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इस संगठन को 28 फरवरी, 2019 को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। 
गृह मंत्री ने कहा कि जो कोई भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसे कठोर परिणाम का सामना करना होगा।
'जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर' पर पिछली बार प्रतिबंध 28 फरवरी, 2019 को लगाया गया था। यह संगठन जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने में लगातार शामिल है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है। 
जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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